दुर्ग। कोरोना मरीजों की बड़ते संक्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद होली कार्यक्रम का आयोजन रोक लगा दी गई है। आदेश में खुद के साथ दूसरों का रखने की बात कही गई है। कुछक हफ्ते में प्रदेश के रायपुर और दुर्ग जिले में सर्वाधिक कोरोना पोजिटिव मरीज सामने आए है।जिसेक बाद जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है।
सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाते हुए चौक-चौराहों पर नगाड़ा बजाने, मिलन समारोह आयोजित करने के साथ होलिका दहन के दौरान सरकार की एडवायजरी का पालन अनिवार्य कर दिया है. इसमें लापरवाही बरतने पर आयोजकों पर कार्रवाई होगी. बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने इस बार विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है.
फाग पर भी लगा प्रतिबंध
होली के दिन तेज रफ्तार गाड़ी चलाने, अधिक साउण्ड वाले सायलेंसर की गाड़ियां प्रतिबंध के अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने और दो पहिया वाहनों में 3 सवारी बैठाना प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा दुकानों में भीड़ नहीं लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा. कालोनियों में सामूहिक होली मिलन पर प्रतिबंध रहेगा. टेंट, माइक, फाग गीत का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगा.
सोशल डिस्टेंशिंग का करना होगा पालन
जिला प्रशासन की ओर से जारी नए दिशा-निर्देश में काविड-19 से संबंधित भारत और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, मापदंडों एवं गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना होगा. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह के आयोजन के साथ नगाड़ा बजाने पर प्रतिबंधित होगा. वहीं होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.
निजी कार्यक्रमों पर भी बंदिश
यही नहीं निज-निवास में मनाए जाने वाले होली मिलन में शामिल व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराए जाने, मास्क पहनना, हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंशिंग के साथ सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करने की बात कही गई है. इसके अलावा होली त्योहार पर 5 से अधिक लोगों का एक साथ घूमने पर प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ होली कार्यक्रम में सामूहिक भोज पर भी प्रतिबंध रहेगा. इस बातों के पालन में लापरवाही बरतने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है.