रायपुर। मेड़िकल काॅलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर देश भर में ठगी करने वाले पटना (बिहार) गिरोह का सदस्य विद्यानंद वर्मा उर्फ विश्वजीत को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के मुताबिक प्रार्थिया बबीता संजय साहू ने थाना पंडरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पुत्री आंचल साहू दिनांक 13.09.2020 को नीट परीक्षा में सम्मिलित हुई थी। परीक्षा दिलाने के बाद दिनांक 08.09.2020 को मोबाईल नंबर 7011223911 से प्रार्थिया के माबाईल नंबर पर काॅल आया मोबाईल धारक ने स्वयं का नाम सुरेन्द्र कुमार कामत होना बताया तथा प्रार्थिया की पुत्री आंचल साहू का किसी भी काॅलेज में पेमेंट शीट में एडमिशन करा देना कहा। दिनांक 16.10.20 को नीट का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। प्रार्थिया की पुत्री ने एम.सी.सी. की साईट पर काउंसिलिंग करने फार्म भरी थी एवं 2,00,000/- रूपये के एम.सी.सी. के साईट में फीस जमा की थी। फीस जमा करने पश्चात् प्रथम चरण के सीट आबंटन में आरू पडिया वीडू मेडिकल काॅलेज पाण्डुचेरी में प्रार्थिया की पुत्री आंचल का सीट आबंटित हुआ था। उसी दौरान सुरेन्द्र कामत ने कम पैसे में रिम्स काॅलेज रायपुर में एडमिशन दिलाने की बात कहा तथा इस हेतु सुरेन्द्र कामत ने 1,00,000/- रूपये की मांग किया। जिस पर प्रार्थिया ने सुरेन्द्र कामत के बैंक खाता में 1,00,000/- रूपये स्थानांतरित किया।
द्वितीय चरण के काउंसिलिंग में प्रार्थिया की पुत्री आंचल का सीट सिद्धार्थ मेडिकल काॅलेज तूमकुर कर्नाटका में आबंटित हुआ था कि सुरेन्द्र कामत ने रिम्स काॅलेज रायपुर की सीट को कन्फर्म होना बताकर कर्नाटका में एडमिशन लेने से मना कर दिया। दिनांक 20.11.2020 को सुरेन्द्र कामत ने रिम्स काॅलेज रायपुर में प्रार्थिया की पुत्री को एडमिशन दिला देने का आश्वासन देकर दिनांक 20.11.2020 को प्रार्थिया के घर का पता पूछकर सुरेन्द्र कामत और विद्यानंद वर्मा उर्फ वीरेन्द्र प्रार्थिया के निवास अविवा गार्डन पहुंचकर प्रार्थिसा से नगदी 7,00,000/- रूपये प्राप्त किये और विश्वजीत नामक व्यक्ति से मुलाकाता कराया। विश्वजीत ने 8,00,000/- रूपये प्राप्त होने अभिस्वीकृति देकर रिम्स काॅलेज में एडमिशन दिला देने आश्वासन दिया। सुरेन्द्र कामत, विद्यानंद वर्मा उर्फ वीरेन्द्र एवं विश्वजीत शाह द्वारा प्रार्थिया की पुत्री आंचल को रिम्स काॅलेज रायपुर में प्रवेश दिलाने के नाम पर प्रार्थिया से नगदी 8,00,000/- रूपये प्राप्त कर ठगी कर धोखाधड़ी किया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना पंडरी में अपराध क्रमांक 44/21 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।