दारू पीने के लिए वैसे तो कोई गाइडलाइन(guideline) नहीं है। जब मन किया तब कहीं भी कोई भी जाम छलका लेता है। कई नियम (guidline) और कायदे बने हैं लेकिन शराब के आगे कायदे बौने साबित होते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली की केजरीवाल(kejriwal goverment) सरकार ने दारू पीने की कानूनी उम्र निर्धारित कर दी है। पहले दिल्ली में दारू पीने की कानूनी उम्र 25 साल की थी जिसे घटाकर 21 साल कर दिया गया है।
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दारू पीने के अलावा एक और बड़ा फैसला
इसी के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जिसमे सरकार शराब के ठेके (liquer bid)नहीं चलाएगी। दिल्ली सरकार किसी नई शराब की दुकान को भी मान्यता नहीं देगी। इन फैसलों के बारे में नई एक्साइज पॉलिसी को जारी करते हुए बताया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये फैसले दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी का हिस्सा हैं । दिल्ली(delhi) की एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल सरकार ने कई और महत्तवपूर्ण बदलाव किए हैं ।अंडरऐज ड्रिंकिंग के खिलाफ मुहिम चलाते हुए सरकार ने शराब पीने की लीगल उम्र को घटाकर 21 साल कर दिया है।उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश (up and mp)की तरह अब दिल्ली में भी शराब पीने की लीगल उम्र 21 साल होगी।21 साल से कम उम्र के युवा शराब ना खरीदें इसकी सख्ती से चेंकिंग होगी । इसके लिए आईकार्ड चेकिंग जरूरी की जाएगी ।
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नकली शराब की जांच के लिए बनेगी इंटरनेशनल लैब(international lab)
दिल्ली में बेनामी शराब की दुकाने बंद होंगी। वहीं शराब की दुकानों के लिए नए नियम घोषित किये जाएंगे। शराब की तस्करी को भी रोकने की प्लानिंग है। इससे एक्साइज रेवेन्यू में 20% – यानी 1 से 1000 करोड़ की बढ़त होगी। इसी के साथ नकली दारू को खत्म करने के लिए दिल्ली में भारत का सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का चेकिंग लैब बनेगा. इसका भी ऐलान किया गया है>