रायपुर। आम जनता की सुविधा के लिए ड्राइविंग लाइसेन्स हेतु ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। आज परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जारी करने के पोर्टल का शुभारंभ किया और आज जनों को ड्राइविंग लाइसेन्स के सरलीकरण संबंधी एक नई सौगात दी।
परिवहन मंत्री अकबर ने इसका शुभारंभ करते हुए बताया कि देश में पहली बार ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होने से आवेदक और चिकित्सक दोनों को सुविधा होगी। यह परिवहन विभाग के ड्राइविंग लाइसेन्स प्रक्रिया को पारदर्शी और पेपरलेस बनाने की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के पेपर वर्क की आवश्यकता भी नहीं रहेगी और मेडिकल प्रमाण पत्र संबंधी होने वाले शिकायतों पर भी लगाम लगेगी।
परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि ड्राइविंग लाइसेन्स बनाना चाहता है और चालीस वर्ष से अधिक उम्र का है तो उसे मोटर यान नियम के अनुसार निर्धारित प्रारूप में मेडिकल सर्टिफिकेट भी आवश्यक होता है। ड्राइविंग लाइसेन्स हेतु लगने वाले मेडिकल प्रमाण पत्र को फॉर्म 1ए कहा जाता है। इसी तरह यदि कोई आवेदन ट्रांसपोर्ट गाड़ी हेतु लाइसेन्स बनवाना चाहता है तो उसे भी फॉर्म 1ए में मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। वर्तमान प्रक्रिया में ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाने हेतु आवेदन को डॉक्टर के पास फॉर्म 1ए का प्रारूप ले कर जाना पड़ता था। कई बार परिवहन कार्यालय में फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करने की शिकायतें भी प्राप्त होते रही है।
परिवहन मंत्री ने उक्त समस्या के निराकरण करने के लिए विभागीय अधिकारीयों को निर्देशित किया था। जिसके उपरांत परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न राज्य की व्यवस्थाओं को समझने और इंडीयन मेडिकल असोसीएशन, हॉस्पिटल असोसीएशन के पदाधिकारियों से चर्चा करने के पश्चात नए ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया गया है। ड्राइविंग लाइसेन्स हेतु मेडिकल प्रमाण पत्र देने के ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत अब कोई भी डॉक्टर जो यह कार्य करना चाहते है वो परिवहन विभाग से बिना किसी शुल्क के आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जो डॉक्टर सारथी पोर्टल का आईडी और पासवर्ड प्राप्त करेंगे, वे राज्य में कहीं भी ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकते है।
ड्राइविंग लाइसेन्स के आवेदक को फॉर्म भरने के बाद डॉक्टर पास जाना होगा और अपना आवेदन नम्बर बताना होगा। आवेदक राज्य में किसी भी डॉक्टर पास जा सकता है ।डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर के द्वारा आवेदक के ऑनलाइन आवेदन नम्बर को सारथी पोर्टल में डालते ही आवेदक के मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। यदि आवेदक के द्वारा सहमति से ओटीपी डॉक्टर को बताया जाता है तो आवेदक का सम्पूर्ण जानकारी फोटो सहित डॉक्टर को दिख जाएगा। फोटो से वास्तविक व्यक्ति का मिलान करते हुए डॉक्टर के द्वारा ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा जो की तत्काल ही परिवहन अधिकारी को दिख जाएगा। इस अवसर पर परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा और सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू मौजूद थे।