Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: छत्तीसगढ़ में एक और जिले पर हुआ… कोरोना के बढ़ते केस का असर… धारा 144 लागु
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand NewsBreaking Newsछत्तीसगढ़बस्तर

छत्तीसगढ़ में एक और जिले पर हुआ… कोरोना के बढ़ते केस का असर… धारा 144 लागु

Neeraj Gupta
Last updated: 2021/03/25 at 1:44 PM
Neeraj Gupta
Share
2 Min Read
SHARE

बस्तर।  कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने जिले में बुधवार रात से आगामी आदेश पर्यन्त धारा 144 लगाये जाने का आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

- Advertisement -

बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस्तर जिले में धारा 144 लगाया है। इस आदेश के लागू होते ही 5 लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी लग गई है। इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट में डायनिंग का संचालन नही होगा, यहाँ टेक अवे की सुविधा होगी। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन होम क्वारेन्टीन में रहना होगा।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

जिले में होली मिलन या अन्य समारोह का आयोजन नहीं होगा। सार्वजनिक होली मिलन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के मुताबिक होली पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। साथ ही सभी पर्यटन स्थलों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

- Advertisement -

खेलकूद मेला समारोह, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र और अन्य सामाजिक समारोहों में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधीन दण्ड के तहत कार्यवाही की जाएगी।

- Advertisement -
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article VIDEO BIG BREAKING : सत्ता के नशे में चूर पार्षद की शर्मनाक हरकत… महिला मजदुर पर बरसाए थप्पड़
Next Article BIG BREAKING : कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने से… रायपुर के ये 5 इलाके हुए कन्टेनमेंट जोन घोषित… इन गाइडलाइन्स का करना होगा पालन…
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG NEWS : सुशासन तिहार के दौरान काम में लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज, मुख्यमंत्री साय ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए
Grand News May 19, 2025
CG NEWS: मुख्यमंत्री के कड़े तेवर – लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज
Grand News छत्तीसगढ़ रायपुर May 19, 2025
Health Tips : बीपी मरीजों को सुबह खाली पेट पीना चाहिए ये ड्रिंक्स, जानिए
Health May 19, 2025
CG NEWS : नाबालिग लड़के ने 8 साल के बच्चे के साथ किया दुष्कर्म, फिर गला घोंटकर पहाड़ी से नीचे फेंक दी लाश, गिरफ्तार आरोपी पोर्न देखने का था आदि 
Grand News May 19, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?