राज्य शासन द्वारा 29 मार्च 2021 ‘होली पर्व‘ (जिस दिन रंग खेला जायेगा) के अवसर पर मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार उक्त शुष्क दिवस में जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें तथा मद्य भाण्डागार पूर्णतः बंद रहेगी।
सभी जिले के कलेक्टर ने आबकारी अमले को निर्देशित किया है कि शुष्क दिवस में किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय-विक्रय, भण्डारण तथा तस्करी न हो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाय। शिकायत प्राप्त होने पर शक्ति से रोक लगायी जाय और जप्त करने की कार्रवाई की जाये। उन्होेंने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा।
बेमेतरा
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल द्वारा बेमेतरा जिले में रंग पर्व होली के अवसर पर आगामी 29 मार्च 2021 दिन सोमवार को जिस दिन रंग खेला जाएगा उस दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। 29 मार्च शुष्क दिवस के अवसर पर सम्पूर्ण जिले में स्थित समस्त देशी-विदेशी मंदिरा एफ.एल.-1(घघ) सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2(घघ-कम्पोजिट) एवं मद्य भंडारण भण्डारागार बंद रहेगा। कलेक्टर ने पुलिस एव आबकारी अमले को सम्भावित मंदिरा विक्रय अड्डों पर सतत निगरानी और नियन्त्रण रखने के आदेश दिये है।
दन्तेवाड़ा
कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा जारी आदेशानुसार आबकारी विभाग द्वारा 29 मार्च को ’’होली’’ के अवसर पर ’’शुष्क दिवस’’ घोषित किया गया है। अतः उक्त दिनांक 29 मार्च को जिले के समस्त देशी मदिरा दुकान सी.एस. 2 (घ) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.1 (घ) तथा एफ.एल.7 सैनिक केन्टीन फुटकर पूर्णतः बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है।
बलरामपुर
कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा होली के अवसर पर 29 मार्च 2021 दिन सोमवार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानें बंद रखी जावेगी तथा इस दिन मदिरा का विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा।
गरियाबंद
राज्य शासन द्वारा 29 मार्च 2021 ‘होली पर्व‘ (जिस दिन रंग खेला जायेगा) के अवसर पर मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेश कुमार क्षीरसागर के आदेशानुसार उक्त शुष्क दिवस में जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें तथा मद्य भाण्डागार पूर्णतः बंद रहेगी। कलेक्टर क्षीरसागर ने आबकारी अमले को निर्देशित किया है कि शुष्क दिवस में किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय-विक्रय, भण्डारण तथा तस्करी न हो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाय। शिकायत प्राप्त होने पर शक्ति से रोक लगायी जाय और जप्त करने की कार्रवाई की जाये। उन्होेंने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा।
अम्बिकापुर
कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिकर आबकारी विभाग रायपुर के अधिसूचना के अनुसार होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) 29 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, एफ.एल. 8 एवं मद्य भाण्डागार बंद रहेंगे तथा मदिरा का विक्रय पूर्णतः बंद रहेगी। उन्होंने शासन के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है।
राजनांदगांव
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार 29 मार्च 2021 होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) को शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर ने शुष्क दिवस के लिए जिले के समस्त देशी मदिरा दुकान (सीएस2घ), विदेशी मदिरा दुकान (एफएल1घ), देशी/विदेशी मदिरा दुकान सीएस2 (घघ कम्पोजिट), एफएल3 होटल बार, एफएल 4 (क) व्यवसायिक क्लब एवं जिले के भण्डारण भाण्डागार को पूर्णत: बंद रखने के निर्देश दिए है।
दुर्ग
कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने 29 मार्च 2021 को होली के अवसर पर आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान जिले मंे स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर ने होटल बार, असैनिक विनोद गृह, व्यवसायिक क्लब व सैनिक कैंटीन व भाण्डागार 29 मार्च 2021, सोमवार को पूर्णतः बंद रखें जाने केे दिये निर्देश है। इस दौरान किसी भी प्रकार मदिरा का विक्रय होने पर कड़ाई से कार्यवाही की जायेगी।
बलौदाबाजार
कलेक्टर सुनील कुमार जैन द्वारा 29 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किये गये है। आगामी 29 मार्च को होली का पर्व है। इस अवसर पर जिले में स्थित सभी प्रकार की शराब दुकाने पूर्णतः रूप से बंद रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार शराब का क्रय विक्रय,अवैध शराब धारण करना एवं शराब परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
महासमुंद
राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए सोमवार 29 मार्च 2021 को होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके फलस्वरूप उक्त दिवस जिले की समस्त देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानंे, एफ.एल. 3 सपना बार एण्ड रेस्टारेंट तथा मद्य भंडागार पूर्णतः बंद रहेगी।