Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: गरियाबंद कलेक्टर ने कोरोना को लेकर जारी की गाइडलाइन, धारा 144 लागू
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsगरियाबंदछत्तीसगढ़राजिमरायपुर

गरियाबंद कलेक्टर ने कोरोना को लेकर जारी की गाइडलाइन, धारा 144 लागू

Umesh
Last updated: 2021/03/25 at 2:49 PM
Umesh
Share
4 Min Read
SHARE

 

- Advertisement -

गरियाबंद कलेक्टर ने कोरोना को लेकर जारी की गाइडलाइन, प्रतिबंध लागू

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

गरियाबंद। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक लोगो को अब पहले की तरह कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत दी गयी है। यही नही नियमों का पालन नही करने पर सख्ती कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की है।

- Advertisement -

1 . होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नही होगी । होलिका दहन दौरान सैनिटाईजर . फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कडाई से पालन करते हुये अधिकतम 05 व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें । 2 . जिला गरियाबंद अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा । 3 . सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा । उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा । अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यकम एवं त्यौहार , सामाजिक , सांस्कृतिक , राजनैतिक , खेलकूद , मेला , समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा । धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें । व्यक्तिगत / एकल रूप से धार्मिक स्थल / संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा . परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नही किया जावेगा । 6 . विवाह / अंत्येष्टि / दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कडाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी । कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय – समय पर हाथ धोना / सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा । समस्त प्रकार के सभा , धरना , रैली . जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगें । दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में कमशः 02 एवं 04 व्यक्ति ही बैठ सकेगें । डी.जे. , नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा । अन्य राज्यों से हवाई यात्रा , रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्यारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा । सार्वजनिक स्थलों , सिनेमा हॉल एवं मॉल्स में आने – जाने वालों की दैनिक जांच की जावेगी एवं कोविड गाईडलाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा । यदि किसी व्यक्ति को सर्दी , खाँसी , बुखार , सॉस लेने में तकलीफ , स्वाद या गंध महसुस नही होना , दस्त , उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो , तो निकटतम केन्द्र में कोविड -19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वांरटाईन रहना अनिवार्य होगा । रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा । यदि किसी क्षेत्र में कोविड -19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के समी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा । 14 . इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा ।

- Advertisement -
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article तहसीलदार ने गैस चूल्हे पर रख... फूंक दिए 20 लाख रुपए BIG NEWS : तहसीलदार ने गैस चूल्हे पर रख… फूंक दिए 20 लाख रुपए… पढ़िए क्या है मामला
Next Article BIG NEWS : प्रवासी मजदूरों के लिए… छग सरकार ने लिया… बड़ा संकल्प… पढ़िए पूरी खबर
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

Aaj ka Rashifal 20 May 2025 : जानें आज का अपना राशिफल
धर्म राशिफल May 19, 2025
वेतन नहीं, तो काम नहीं! गरियाबंद के बिजली विभाग में ठेका कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार दो माह से नहीं मिला वेतन, आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रमिकों ने किया कार्य बंद
Grand News May 19, 2025
CG NEWS:महुआ पेड़ की छांव में सुशासन की चौपाल: चुकतीपानी में मुख्यमंत्री का अचानक दौरा, बैगा समुदाय ने जताया आत्मीय स्वागत
Grand News छत्तीसगढ़ रायपुर May 19, 2025
CG Police Transfer : जिले के कई थाना प्रभारियों का हुआ ट्रांसफर, देखें लिस्ट…
Breaking News छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार May 19, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?