Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: आ रहा है 1 अप्रैल, बदल जाएंगे आपकी जेब से जुड़े ये नियम!
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand News

आ रहा है 1 अप्रैल, बदल जाएंगे आपकी जेब से जुड़े ये नियम!

GrandNews
Last updated: 2021/03/26 at 4:49 PM
GrandNews
Share
3 Min Read
SHARE

नई दिल्ली। देश में आजादी की 75वीं जयंती पर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ शुरू हो चुका है. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में देश के बुजुर्गों को इसकी सौगात दे चुकी हैं. अब देश में 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से आजादी होगी.  ऐसे बुजुर्ग जो पेंशन या ब्याज से पैसा कमाते हैं, उन्हें अब आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा. आयकर रिटर्न दाखिल करने से ये छूट केवल तब मिलेगी जब ब्याज की आय उसी बैंक में अर्जित की जाती हो जिसमें पेशन आती हो.

देश में  एक अप्रैल से नई वेतन संहिता लागू हो रही है. इसके चलते आपके कुल वेतन का 50% अब मूल वेतन होगा, जिसकी वजह से पीएफ में आपका अंशदान बढ़ेगा और इससे आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है. वैसे अगर आपका नियोक्ता चाहे तो इसके बदले में आपका सीटीसी भी बढ़ा सकता है.

सरकार ने एक बड़ा बदलाव पीएफ में जमा की जाने वाली बचत के लिए किया है. अब पीएफ में सालाना 5 लाख रुपये से अधिक बचत करने वालों को ब्याज से होनी वाली आय पर कर देना होगा. उनकी 5 लाख से ऊपर जो भी बचत होगी उससे ब्याज की आय पर कर लगेगा. 5 लाख तक की छूट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पीएफ में एम्प्लॉयर का कोई योगदान नहीं है

देश में एक अप्रैल से अब उन व्यापारियों के लिए B2B लेनदेन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य हो जाएगा जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपये वार्षिक है. अभी ये सीमा 100 करोड़ रुपये है

कोविड संक्रमण के चलते लगे यात्रा प्रतिबंधों को देखते हुए सरकार ने पिछले साल लोगों को LTC यानी अवकाश यात्रा रियायत योजना के तहत कर छूट दी थी.  एलटीसी पर ये कर छूट 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही है.

बजट 2021-22 में सरकार ने घोषणा की है कि जो लोग अपना टैक्स रिटर्न  नहीं दाखिल करते हैं उनके लिए बैंक डिपॉजिट पर टीडीएस की दोगुनी दर लगेगी. इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति आयकर के दायरे में नहीं आता तब भी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर उसके बैंक डिपॉजिट पर दोगुना टीडीएस लगेगा.

जिन बैंकों के पुराने चेकबुक, IFSC कोड इत्यादि 1 अप्रैल से इनवैलिड हो जाएंगे. उनमें देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक हैं. इन बैंकों के विलय के बाद अब 31 मार्च के बाद से इनकी पुरानी चेकबुक नहीं चलेंगी.

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CRIME : राजधानी में धड़ले से चल रही है कच्ची शराब, 73 लीटर कच्ची शराब के साथ अधेढ़ गिरफ्तार, इन लोगों को कर रहे थे सप्लाई ….
Next Article होली के दिन अघोषित लॉकडाउन, सभी दफ्तर, दुकानें और मार्केट बंद रहेंगे; पिकनिक स्पॉट और धर्मस्थल भी बंद
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

स्वच्छता की अलख जगाने हर रविवार, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मिलकर चलाते हैं सफाई अभियान, स्वच्छ गरियाबंद का संकल्प
Grand News May 11, 2025
CG: पेड़ के नीचे मिली बुजुर्ग की लाश, पास ही मिली जहरीली शीशी... हत्या या आत्महत्या? जाँच में जुटी पुलिस
CG: पेड़ के नीचे मिली बुजुर्ग की लाश, पास ही मिली जहरीली शीशी… हत्या या आत्महत्या? जाँच में जुटी पुलिस
Grand News छत्तीसगढ़ बिलासपुर May 11, 2025
CG NEWS : तिल्दा नेवरा : राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम का तहसील अध्यक्ष मोहन साहू नियुक्त
Grand News May 11, 2025
CG CRIME: पारिवारिक विवाद बना खूनी खेल, सौतेले पिता ने टंगिया से वार कर बेटे को उतारा मौत के घाट
CG CRIME: पारिवारिक विवाद बना खूनी खेल, सौतेले पिता ने टंगिया से वार कर बेटे को उतारा मौत के घाट
Breaking News Grand News छत्तीसगढ़ बिलासपुर May 11, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?