रायपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है इस आदेश के लागू होते ही 5 लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट में डायनिंग का संचालन नही होगा, यहाँ टेक अवे की सुविधा होगी। साथ ही सभी पर्यटन स्थलों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खेलकूद मेला समारोह, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
वही अब छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने नया आदेश जारी किया है जिसके तहत आबकारी अधिनियम , 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 16 की उप – धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन ने शराब दुकानों में भीड़ कम करने की कोशिश के मद्देनजर शराब की मात्रा प्रति व्यक्ति स्टाक 5 लीटर कर दी है।