रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की खौफनाक रफ्तार के बीच रायपुर जिले में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है। इस दौरान ना तो कोई दुकानें खुलेगी और ना ही लोग अति आवश्यक कारणों को छोड़कर घरों से बाहर निकल सकेंगे।
सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेंगी सभी दुकाने
सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक होटल, रेस्ट्रोरेंट और ढाबा में बैठकर खाना खा सकेंगे।
11:30 बजे तक ही टेक-अवे और होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी।
हालांकि पेट्रोल पंप व दवाई दुकान इस नियंत्रण से मुक्त होंगे।
दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर बंद और खुलने का समय चिपकाना होगा।
सभी दुकानों में मास्क रखना होगा। बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान नहीं दिया जायेगा।
कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें बंद रहेगी, सेनेटाइजर रखना भी दुकानों में जरूरी होगा।
नियम का उल्लंघन करने वाले दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा। वहीं दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन पर कहा कि राज्य और देश ने पहले भी स्थिति के अनुरूप इस विकल्प को चुना है और अब भी परिस्थिति को देखकर इसे चुना जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन संक्रमण को रोकने का समाधान नहीं है।
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