बेमेतरा । बेमेतरा पुलिस ने कार्यवाही की है। युवती को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने और युवती का शादी किसी और के साथ कराने वाला आरोपी व सहयोगी 03 को गिरफ्तार किया गया है।
जानकारी के मुताबिक बेमेतरा थाना क्षेत्र के प्रकाश विश्वकर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए एक युवती से दोस्ती की, फिर उसे प्रेमजाल में फंसाया। युवती को शादी का प्रलोभन दिया, फिर अपने दोस्त राजू गिरी के साथ मिलकर 21 फरवरी को युवती को उसके घर से भगा ले गया। प्रकाश और उसका दोस्त युवती को बेमेतरा से भगाकर रायपुर होते हुए मेरठ और उसके बाद दिल्ली ले गए।
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वहां प्रकाश विश्वकर्मा के द्वारा युवती को शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया। जब युवती से मन भर गया तो दोस्त के साथ मिलकर युवती को बुलंदशहर के गजेंद्र चौधरी के पास ड़ेढ़ लाख रुपए में बेच दिया और 15 मार्च 2021 को गजेन्द्र के साथ शादी करा दी।
थाना बेमेतरा प्रभारी एवं थाना स्टाफ द्वारा अपहृता एवं आरोपी के पता तलास हेतु मुखबिर लगाया गया था, अपहृता एवं आरोपी पता तलास के दौरान जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाला आरोपी गजेन्द्र चौधरी के कब्जे से अपहृता को जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बरामद किया गया। महिला अधिकारी द्वारा पीडिता से पुछताछ करने पर बतायी कि दिनांक 21.02.2021 को प्रकाश विश्वकर्मा उसे दिल्ली ले जाकर शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथी राजू गिरी के साथ आकर मुझे भगाकर रायपुर ले गया था वहां से मेरठ, दिल्ली ले जाकर प्रकाश विश्वकर्मा द्वारा शादी का प्रलोभन देकर पीडिता के साथ लगातार शारिरीक संबंध बनाया और उसने शादी नही किया।
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वहा पर गजेन्द्र चौधरी नामक व्यक्ति को लेकर आया और बताया कि वह तुमको शादी करने के लिए देखने आया है। और दिनांक 15.03.2021 को मेरी शादी गजेन्द्र चौधरी के साथ करा दिया था बाद में पताचला कि प्रकाश व राजू गिरी ने मेरी शादी कराने के लिए डेढ लाख रूपये लिया है।
उक्त आरोपियो के द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध धारा 376, (2) (एन) 370,34 भादवि एवं पीडिता को अनुसुचित जाति सतनामी की सदस्या जानते हुए भी उक्त धारा सदर का अपराध किया जाना पाये जाने से प्रकरण में धारा 3,2 (V) एससी/एसटी एक्ट जोडी गई।
आरोपी
1. प्रकाश विश्वकर्मा पिता तजाराचंद विश्वकर्मा उम्र 25 साल थाना उरगा जिला कोरबा
2. गजेन्द्र चौधरी पिता रामपाल चौधरी उम्र 27 साल थाना बी.बी. नगर बुलंदशहर उ.प्र.
3. राजू गिरी पिता ज्ञानप्रकाश गिरी उम्र 29 साल थाना खरखोदा जिला मेरठा उ.प्र. को उक्त घटना के संबंध में पुछताछ करने पर अपना अपराध घटित करना स्वीकार किया। उक्त आरोपियो के विरूद्ध धारा 366, 376, (2) (एन) 370,34 भादवि एवं धारा 3,2 (V) एससी/एसटी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।