रायपुर। प्रदेश में व्याख्याताओं की ज्वाइनिंग को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 31 मार्च तक ज्वाइनिंग नहीं करने वाले अभ्यथियों का नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया है। इस सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश में संचालक जितेंद्र शुक्ला ने कहा है कि नियुक्ति आदेश के शर्त 1 के अनुसार व्याख्याताओं को दिनांक 31 मार्च 2021 तक पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया था, उक्त तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाना है। अत : जिन चयनित व्याख्याताओं ने दिनांक 31 मार्च 2021 तक पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनके नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
बता दें कि इससे पहले व्याख्याताओं की नियुक्ति को लेकर डीपीआई जितेंद्र शुक्ला ने साफ कर दिया था कि 31 मार्च तक सभी अभ्यर्थी अपने अपने नियत स्थान पर ज्वाइनिंग करें। इस मामले में कई अभ्यर्थियों ने तकनीकी वजहों का हवाला देते हुए ज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे। इन अभ्यथियों ने यह मांग की थी कि उन्हें छूट दी जानी चाहिये और डेट को एक्सटेंड किया जाना चाहिये, लेकिन डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया उनका आदेश रद्द कर दिया गया है।