रायपुर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण मामले को लेकर जिला प्रशासन सकते में आ गया है। राजधानी रायपुर में 8437 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज है, जो देर रात तक बढ़ सकते है। राजधानी में अब तक 930 लोग संक्रमण की वजह से अपनी जान गवां चुके है। बढ़ते संक्रमण के मामले को लेकर रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।जिसमें जिम, स्विमिंग पुल आगामी आदेश तक बंद करने के आदेश दिए है। साथ ही व्यापारिक संस्थानों और छोटे-बड़े दुकानों को लेकर समय सीमा निर्धारित किये गये है। इस दौरान कोरोना गाइड के नियमों को तोड़ते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
BIG BREAKING- रायपुर में कोरोना को लेकर सख्ती वाला आदेश हुआ जारी, कल से ही लागू….अगर नियम तोड़े तो….
जानिए कौन से दुकान कब तक खुले रहेंगे
1. पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे।शहरी क्षेत्रों के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे ।
2. तेलीबांधा, बुढ़ातालाब आदि अन्य समस्त स्थलों / उद्यानों/ मार्गों के आसपास की चौपाटी, खाद्य पेय सामग्री की ठेला गुमटी भी संध्या 6 बजे बंद होंगे।
3. जिले की समस्त प्रकार के देशी/ विदेशी मदिरा दुकान संध्या 6.00 बजे बंद होंगे।
4. सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/छबिगृह का अंतिम प्रदर्शन रात्रि 8.00 बजे समाप्त करना अनिवार्य होगा। सभी जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे।
5. सभी दुकानों के सामने दुकानदार को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा।
6. सभी व्यापारियों/कर्मचारियों/ग्राहको को मास्क पहनना अनिवार्य होगा समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. सभी व्यवसायियों को अपने दुकान /संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्य/वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं/ सेवाओं का विकय किया जावे।
8. प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आंगतुको के उपयोग सेनेटाइजर रखना अनिवार्य. होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगे एवं उस क्षेत्र में कन्टेंमेन्ट जाने के समस्त नियमों का पालन करना होगा।
यदि किसी व्यवासायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों को उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जावेगा।
सभी एसडीएम / सिटी मजिस्टेट/ सीएसपी/एसडीओपी / तहसीलदार एवं थानेदार उपरोक्त आदेश के कियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करेंगे ।
सभी इंसीडेंट कमांडर/जोन कमिश्नर एवं थानेदार अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। उपर्युक्त आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की
धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण
अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगे। यह आदेश दिनांक 4/3/21 से आगामी आदेश पर्यंत प्रभावशील रहेगा
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