गरियाबंद कलेक्टर 2021 दिनांक 25.03.2021के माध्यम से सम्पूर्ण जिले में धारा 144 cprc प्रभावशील किया गया है.
गरियाबंद शहर में covid19 के पॉजिटिव प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं. गरियाबंद शहर के विभिन्न व्यापारी संघों के सम्मानीय प्रतिनिधियों, नगर पालिका परिषद के सम्मानीय जनप्रतिनिधियों एवं नगर के वरिष्ठ नागरिकों से विचार मंत्रणा उपरांत अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसीडेंट कमांडर गरियाबंद यह आदेश जारी हुआ कि गरियाबंद शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों का खुले का समय प्रातः 6बजे से सायं 6बजे तक तय किया गया है
अति आवश्यक सेवा वाले प्रतिष्ठानों/ दुकानों(यथा मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप) को छोड़कर सभी पर यह आदेश लागू होगा.
गरियाबंद ज़िले के नगरीय क्षेत्रों में दुकानो के खुलने और बंद होने के समय सीमा हुई तय, कोविड 19 के चलते ज़िला प्रशासन ने बरते एहतियात..
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