बिलासपुर। बिलासपुर में कोरोना की नयी गाईडलाईन जारी हो गयी है। कोरोना के बढ़े संक्रमण के बीच बिलासपुर में दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट के खुलने और बंद करने के वक्त में बदलाव किया गया है। कलेक्टर सारांश मित्तर ने सभी नगरीय क्षेत्र और निगम के इलाकों में दुकानों के बंद होने का नया वक्त निर्धारित किया है।
तय वक्त के मुताबिक अब शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुली रहेगी। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक सभी अस्थायी, स्थायील ठेले, गुमटी, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर व सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियां बंद हो जायेगी।
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वहीं रात 9 बजे तक रेस्टोरेंट, होटल, बार, ढ़ाबा खुले रहेंगे, जहां बैठकर खाने के साथ-साथ होम डिलिवरी तक सुविधा भी रात 9 बजे तक ही रहेगी। हालांकि पेट्रोल पंप और दवा दुकानों के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी।
सभी तरह की सप्ताहिक बाजार और संडे मार्केट भी बंद रहेगा। शराब दुकान भी शाम 7 बजे तक बंद हो जायेगी। रात नौ बजे तक ही आखिरी शो सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और पीवीआर में दिखाये जा सकेंगे। बिना मास्क के समान खरीदा और बेचा नहीं जा सकेगा।
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सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फलैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने की समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यासायियों को अपने दुकान, संस्थान में विक्र्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क विक्रय का वितरण किया जाए एवं तत्पश्चात अन्य वस्तुओं, सेवाओं का विक्रय किया जाए। प्रत्येक दुकान, संस्थान में स्वयं तथा आगंतुको के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनेमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।
यदि किसी व्यवसायी के द्वारी उपरोक्त शर्ताें में से किसी एक या एक से अधिक शर्ताें का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीएसपी, एसडीओपी, तहसीलदार एवं थाने उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करेंगे। सभी इन्सीडेण्ट कमाण्डर, जोन कमिश्नर एवं थानेदार अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कन्टेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगे।
यह आदेश 7 अप्रैल प्रातः 6 बजे से 16 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
देखे आदेश