रायपुर । छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आखिरकार आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर रायपुर कलेक्टर एस भारतिदासन ने राजधानी में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है।
आदेश के मुताबिक शुक्रवार 9 अप्रैल से लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा। फिलहाल इसकी मियाद 19 अप्रैल तय की गई है लेकिन संभावनाओं के आधार पर लॉकडाउन को समाप्त किए जाने अथवा आगे जारी रखने पर निर्णय लिया जाएगा।
जारी आदेश में रायपुर को काँटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। केवल एटीएम और मेडिकल सेवाओ को छूट दिया गया है।
दुग्ध वितरण , न्यूज़ पेपर वितरण , प्रातः6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6:30 तक खुले रहेंगे ।
आम जनता को सब्जी-फल नहीं मिलेगी. किराना दुकानें भी रहेंगी बंद।
पेट्रोल पंप में भी चिन्हित सेवाओं से जुड़े लोगों को ही मिलेगा पेट्रोल।
पेट शॉप/ एक्वेरियम सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 6:30 तक खुले रहेंगे।
मीडिया कर्मी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. अतिरिक्त गंभीर स्थिति में आफिस आने पर आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।
एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसी केवल ऑनलाइन या टेलीफोन आर्डर लेंगे। तथा सिलेंडरों को घर पहुच सेवा उपलब्ध कराएंगे।
औधोगिक संस्थानों और निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए के निर्माण कार्य को अनुमति दी गई है।
संपूर्ण शराब दुकाने बंद रहेंगी।
धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे।
सभी केंद्रीय , शासकीय, सार्वजिक और निजी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे।
राशन दुकान बंद रहेंगे।
सभा, जुलूस, सामाजिक , राजनैतिक , धार्मिक आयोजन इत्यादि पूरी तरह बंद रहेंगे।
शासन द्वारा अनुमति प्राप्त परीक्षाओं के लिए छत्रों को प्रवेश पत्र दिखाकर आने जाने पर छूट दी गई है। परिवहन सेवा केवल परीक्षाओ के लिए चालू रहेंगी।
वाहनों को दुरुपयोग किया गया, तो 15 दिन के लिए वाहन होंगे जब्त।
चार पहिया वाहन में चालक समेत 3 लोगों को अनुमति।
ऑटो में ड्राइवर सहित 3,और दोपहिया में दो लोगो को ही अनुमति दी गई है।
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड , एयरपोर्ट के आवागमन के लिए ऑटो टॉक्सि को छूट दी गई है।