रायपुर। राजधानी में पूर्ण लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए नियमो में आंशिक संशोधन किये गये है। विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने वाली सभी अनुमतियों को निरस्त करते हुए विवाह कार्यकम में शामिल होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यकम में अधिकतम संख्या 10 की निर्धारित की गई है।
लॉकडाउन के दौरान रेल,बस और हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास से स्टेशन और स्टेशन से निवास तक आने जाने के लिए उनके लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जायेगा। यह आदेश कलेक्टर ने जारी किया है।