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कोरोना की दूसरी लहर हुई बेकाबू, कहां क्या हैं पाबंदियां, कहां लगा लॉकडाउन

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Last updated: 2021/04/08 at 7:45 PM
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नई दिल्ली।  देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। पिछले चौबीस घंटे में अब तक के सर्वाधिक 1.26 लाख मामले सामने आए। अकेले महाराष्ट्र में 60 हजार से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान देशभर में 685 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 322 तो पंजाब में 62 लोगों ने जान गंवाई। रिकवरी रेट घटकर 91.67 फीसद पर पहुंच गया है।

कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए देश के कई राज्य अपने यहां कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। कोरोना से लड़ने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन, तो कई राज्य अपने यहां नाइट कर्फ्यू लगा दिए हैं। इऩ सबके बीच देश के अधिकांश राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने भी सभी शिक्षण संस्थान 17 अप्रैल तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं।

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प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और लोगों को ऐहतियात बरतने और अलर्ट रहने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं।  मध्य प्रदेश के शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का एलान किया गया है। आइए जानते हैं कोरोना से निपटने के लिए किस राज्य में क्या पाबंदियां लगाई गई हैं…

यूपी में मिले 24 घंटे में कोरोना के 8,490 नए मामले, इन जिलों में नाइट कर्फ्यू

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 8,490 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 39,338 है। संक्रमण से अब तक 9,003 लोगों की मृत्यु हुई है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर से कल 50 फीसद मामले आए हैं। राज्य सरकार ने 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू का एलान किया है। इसमें लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और बरेली शामिल है। नोएडा और गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक सभी स्कूल-कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया। नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सेवाओं और सामान के मूवमेंट की छूट रहेगी। मेडिकल कारणों से निकलने की पाबंदी नहीं होगी।

मध्य प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन 

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रदेश के सभी शहरों में लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा भविष्य में कुछ और सख्तियां भी लागू की जा सकती हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद उन शहरों को लेकर फैसले लिए जाएंगे, जहां केसों की रफ्तार अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक है। राज्य में कोरोना के बढ़ते केसों के चलते यह फैसला लिया गया है। राज्य में सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही यह फैसला लागू होगा।

केजरीवाल सरकार ने भी मंगलवार को दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। सरकार ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी।

 

महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन 

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सुविधाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं सोमवार से 30 अप्रैल तक सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन भी लगा दिया गया है।

 

राजस्थान में भी कई जगहों पर लगा नाइट कर्फ्यू 

राजस्थान के जोधपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार ने संक्रमण को काबू करने के लिए यहां 6 से 19 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। उधर, चित्तौड़गढ़ जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए धारा 144 लागू की गई है।

 

छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग में संपूर्ण लॉकडाउन  

छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों में शामिल है, जहां पर कोविड के नए मामले बढ़े हैं। इसके चलते राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। हालांकि, यह लॉकडाउन सिर्फ रायपुर में ही लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। रायपुर कलेक्टर एस भारती दसन ने बताया कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, रायपुर जिले को 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। राज्य के दुर्ग जिले में भी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जो 14 अप्रैल तक चलेगा।

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पंजाब सरकार ने राज्य में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा। नाइट कर्फ्यू रात को 9 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इससे पहले नाइट कर्फ्यू प्रदेश के 12 जिलों में ही 10 अप्रैल तक लागू था, लेकिन अब इस पूरे प्रदेश में लगाने का ऐलान किया गया है।

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