ग्रैंड न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी सहित पूरे रायपुर जिले में आज शाम से मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी प्रकार के दुकान 19 अप्रैल तक के लिए लाॅक डाउन हो जाएंगे। जारी आदेश में बेहद साफतौर पर कह दिया गय है कि लाॅक डाउन के दौरान अतिआवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। अनावश्यक भटकते देखे जाने पर किसी तरह की रहम की कल्पना भी बेमानी साबित होगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस दौरान राशन, पेट्रोल सहित दूसरी सामाग्रियां भी लोगों को नहीं मिलेगी, लिहाजा अपने घरों से निकलने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि कोई भी बिना जरुरी कार्य के बाहर नजर भी आया, तो उसके खिलाफ सीधे तौर पर कानून तोड़ने के मामले में अपराध दर्ज किया जाएगा। इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
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लाॅक डाउन के लिए पूर्व में आदेशित नियमों में कुछ संशोधन भी किया गया है, जिसमें राहत नहीं दी गई है, बल्कि और भी ज्यादा सख्ती को शामिल किया गया है। शादी अथवा शोक में पूर्व में क्रमशः 50 और 20 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई थी, लेकिन अब केवल 10 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं पूर्व में ली गई अनुमतियां भी निरस्त कर दी गईं हैं। अब नए सिरे से अनुमति लेनी होगी।