दुर्ग। जिले में लॉकडाउन के दौरान शादी, अंत्येष्ठी और तेरहवीं में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगें। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया हैं। कोरोना को कंट्रोल करने को लेकर आदेश जारी किया गया हैं। जिले में पहले से ही टोटल लॉकडाउन 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लगा हुआ हैं।
लॉकडाउन के बीच कलेक्टर का आदेश
दुर्ग जिला कलेक्टर डा0 सर्वेशवर नरेन्द्र भुरे ने आदेश जारी किया हैं कि अब शादी, अंत्येष्ठी और तेरहवीं में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया हैं। लॉकडाउन से पहले कई लोगो ने शादी व अन्य समारोह के लिए अनुमति ली थी। लेकिन जिले में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से सख्ती की जा रही हैं। इससे पहले तक 50 लोगो को शादी, अंत्येष्ठी और तेरहवीं में शामिल होने की अनुमति थी। लेकिन अब कलेक्टर ने नए आदेश जारी कर दिये हैं।