रायगढ़। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर भीम सिंह ने 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉक डाउन का आदेश दिया है। इस दौरान जिले की संपूर्ण सीमाएं सील रहेगी। जारी आदेश के मुताबिक साप्ताहिक और डेली मार्केट भी बंद रहेंगे। जरूरी सेवाएं दूध और पेपर वितरण सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 6:30 बजे तक किया जा सकेगा। जिले में संचालित उद्योगों को कोरोना संक्रमण के गाइडलाइन का पालन करते हुए संचालित कर सकते हैं।
जिला में लॉकडाउन के बाद मेडिकल, अस्पताल, एटीएम, की सुविधा जारी रहेगी। छात्रों को परीक्षा के छूट है। धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। बाहर से आने-जाने वालों पर निगनी रहेगी। उद्योग के संचालन सरकारी नियमों और शर्तों के आधार पर सचांलित होंगे। सिलेंडर डिलवरी की सुविधा ऑनलाइन और फ़ोन कॉल के माधयम से मिल सकता है।
लॉकडाउन की खबर लगते ही आम लोगों में घबराहट देखने को मिलता है। बाजारों में और किराना दुकानों में स्टाक जमा करने के लिए आम जनता सड़कों पर उतर आती है, इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्ज्जिया उड़ाई जाती है। प्रशासन के आदेश के बाद शराबियों की प्यास और तेजी बढ़ने वाली है। फिलहाल देखना बाकी है क रायगढ़ जिला प्रशासन लॉकडाउन के पहले इस भीड़ को कैसे नियंत्रित करेगी।