जीपीएम। पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा आज गौरेला पेंड्रा में फ्लैग मार्च के दौरान लाऊड हेलर से अनाउंस करते हुए आम जनों को बताया गया कि उक्त अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील होंगी तथा मेडिकल दुकान निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी।
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पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि केवल शासकीय वाहन या शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल से संबंधित एंबुलेंस, एलपीजी ऑटो टैक्सी ई पास धारक परीक्षार्थी, मीडिया कर्मी, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकने वाले वाहनों को ही सिर्फ डीजल पेट्रोल प्रदाय किया जाएगा अन्य वाहनों के लिए डीजल पेट्रोल प्रतिबंधित रहेगा।
आपात स्थिति में यात्रा हेतु चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 ऑटो में भी ड्राइवर सहित अधिकतम 3 दो पहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों के परिचालन की अनुमति रहेगी अन्य प्रयोजन हेतु वाहन चालन प्रतिबंध रहेगा। नियम का उल्लंघन करने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त कर चलानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा आमजनो से अपील की गई कि मास्क लगायें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा व्यापारी वर्ग से भी अपील की गई कि जमाखोरी एवं कालाबाजारी बिल्कुल ना करें मानक तय रेट व प्रिंट रेट से ऊपर किसी भी प्रकार की सामग्री विक्रय किए जाने की जानकारी होने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा दुकान सील कर दी जावेगी।
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फ्लैगमार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरेला, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गौरेला अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गौरेला तहसीलदार गौरेला,थाना प्रभारी गौरेला, पेंड्रा एवं जिला का पुलिस बल मौजूद रहा।