रायपुर। निजी अस्पतालों की कोरोना संकट में भी मनमानी वसूली की शिकायतें सामने आयीं हैं। ऐसी ही एक शिकायत की कोविड पाजिटिव मरीज की मृत्यु हो जाने पर अस्पतालों द्वारा परिजनों से इस दुखद घड़ी में अत्यधिक राषि की मांग की जाती है । जब इस प्रकार की शिकायतें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंची। उन्होंने अपने सख्त तेवर अपनाते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से बात की और निर्देश दिए।
इस पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर इस तरह की शिकायते मिल रही थी। इसे रोकने के लिए विभाग ने हाल ही में आदेश जारी किया था कि निजी अस्पताल ऐसे समय में हैंडलिंग,स्टोरेज और मैनजमेंट के लिए अधिकतम केवल 2500 रूपये ले सकते है , उससे ज्यादा नही ले सकेंगे।
Also read : CORONA BLAST-कुंभ में कहीं आपने तो नहीं लगाई डुबकी, क्योंकि अब हजारों की जान है अटकी
यह आदेश पूर्व में भी जारी हुआ था। यह आदेश परिजनों को दुख के समय में राहत पहुंचाने के लिए जारी किया गया और यह केवल निजी अस्पतालों पर लागू किया गया। शासकीय अस्पतालों में इस हेतुु पूर्णतः निःषुल्क व्यवस्था रहती है।