अंबिकापुर। जिले के सब्जी उत्पादक किसान अब अपने उत्पाद का परिवहन व विक्रय कंटेन्मेंट क्षेत्र के बाहर कर सकेंगे। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले में लागू लॉकडाउन अवधि में सब्जी उत्पादक किसानों को राहत देते हुए उनके उत्पादों को कंटेन्मेंट क्षेत्र के बाहर परिवहन एवं विक्रय की अनुमति हेतु आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सब्जी परिवहन के दौरान वाहन में चालक समेत केवल दो व्यक्ति ही रहेंगे तथा उन्हें कोविड गाईड़लाईन का पालन करना होगा।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए जिले को 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सम्पूर्ण कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया है जिससे मंडी बंद होने से जिले के सब्जी उत्पादक किसान अपने उत्पाद का परिवहन व विक्रय नहीं कर पा रहे हैं। खेतों में तैयार विभिन्न सब्जियों की परिवहन नहीं होने से सब्जी उत्पादक किसानों को भारी नुकसान की आशंका थी। परिवहन की अनुमति मिलने से अब किसान जिन जिलों या प्रान्तों में कंटेन्मेंट जोन नही है वहां सीधे अपने खेत से सब्जी का परिवहन कर सकेंगे।