लंदन।भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। सीबीआइ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीती पटेल ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। वहीं, अब नीरव मोदी के पास अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का समय है। बता दें कि इससे पहले लंदन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर सहमति जताई थी और उसकी सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा था कि उसका भारत की जेल में ख्याल रखा जाएगा। भगोड़े नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करीब 14 हजार करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है।
मालूम हो कि 19 मार्च, 2019 को गिरफ्तारी के बाद से नीरव मोदी बार-बार जमानत से वंचित होने के बाद लंदन की वंड्सवर्थ जेल में बंद है। प्रत्यर्पण से बचने के लिए नीरव मोदी ने कोर्ट में कहा था कि वह मानसिक रूप से बीमार है। साथ ही उसने भारत की जेल में सुविधाएं न होने का दावा किया था। हालांकि, कोर्ट ने नीरव मोदी की इन दलीलों को खारिज कर दिया था।
लंदन में किया गया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि जनवरी 2018 में पीएनबी के लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के खुलासे के बाद नीरव मोदी परिवार सहित विदेश भाग गया था। सीबीआइ और ईडी ने जांच में नीरव की संलिप्तता के सुबूत के आधार पर उसके खिलाफ रेडकार्नर नोटिस जारी कराया था। दिसंबर 2018 में नीरव के हुलिया बदलकर लंदन में छुपे होने की पुष्टि हुई थी और मार्च 2019 में उसे लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह घोटाले का दूसरा आरोपी मेहुल चोकसी एंटीगुआ फरार हो गया था। एंटीगुआ के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के बावजूद सरकार उसके प्रत्यर्पण के लिए कूटनीतिक प्रयासों में लगी है।