नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि एक ही व्यक्ति के खिलाफ चेक बाउंस के 12 महीनों के भीतर दर्ज किए गए विभिन्न मुकदमों को एक साथ संलग्न किए जाने के बारे में कानूनी प्रविधानों में उचित संशोधन किया जाए। यह आदेश शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिए हैं।
देश की अदालतों में 31 दिसंबर, 2019 तक कुल 2.31 करोड़ मुकदमे लंबित थे जिनमें से 35.16 लाख मुकदमे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा-138 के तहत चेक बाउंस के हैं। कोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने चेक बाउंस के मुकदमों के त्वरित निपटारे के मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई करने और न्यायमित्र, अन्य पक्षकारों, सरकार व आरबीआइ के सुझाव देखने के बाद ये दिशानिर्देश जारी किए।
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाई कोर्टों से अनुरोध किया है कि वे मजिस्ट्रेटों के लिए प्रक्रिया निर्देश जारी करें कि अगर वे धारा-138 के तहत आए चेक बाउंस के मुकदमे की शिकायत समरी ट्रायल से समन ट्रायल में तब्दील करते हैं तो उन्हें आदेश में इसका कारण दर्ज करना होगा। जब अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से बाहर रहता हो तो मजिस्ट्रेट चेक बाउंस की शिकायत मिलने पर जांच करेगा और यह दर्ज करेगा कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही का पर्याप्त आधार है।