गरियाबंद राजधानी में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद अब गरियाबंद जिले में भी लाॅकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये लाॅकडाउन अब 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर निलेशक्षीर सागर ने आदेश जारी किया है
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इन्हें मिली छूट
फल विक्रेता एवं ग्राहकों को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा । सब्जी बाजार / फल दुकान लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा । पेट्रोल पंप संचालको द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों , अस्पताल / मेडिकल से इमरजेन्सी से संबंधित निजीवाहन / एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो / टैक्सी , विधिमान्य , एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक , परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर होकर , दुग्ध – वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रूकते हुऐ अन्य राज्य से सीधे अन्य जाने वाले वाहन को पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा ।