ग्रैंड न्यूज, रायपुर। प्रदेश के निजी अस्पताल कोरोना से मरीज की मौत के बाद शव को सुरक्षित रखने के लिये अब मरीज के परिजनों से कोई पैसा नहीं लेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हास्पीटल बोर्ड ने आज इसका फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के शव को सुरक्षित रखने के लिये अधिकतम 2500 रुपये लेने की अनुमति दी थी।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. महेश सिन्हा ने बताया, स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु की स्थिति में शव को सुरक्षित बैग में रखने के लिये 2500 रुपये लेने की अनुमति दी थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हास्पीटल बोर्ड के सामने यह राशि भी नहीं लेने का प्रस्ताव रखा गया था। उसे सभी ने स्वीकार कर लिया है। अब से कोई निजी अस्पताल मरीज की मृत्यु के बाद उसके परिजनों से यह रकम नहीं लेगा।