सुकमा। जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 20/04/2021 संध्या 06.00 बजे से दिनांक 01/05/2021 प्रातः 07.00 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है । दिनांक 20/04/2021 संध्या 06.00 बजे से दिनांक 01/05/2021 प्रातः 07.00 बजे तक सुकमा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी ।
उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकानों के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलवरी को प्राथमिकता देंगे । पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन , ए.टी.एम. , केश वैन , अस्पताल / मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस . एल.पी.जी.परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन , एयरपोर्ट / रेल्वे स्टेशन / अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड से संचालित ऑटो / टैक्सी , विधि मान्य ई – पास धारित करने वाले वाहन , एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक , परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर , दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
फल , सब्जी हेतु केवल स्ट्रीट वेंडरों अर्थात ठेला / साईकिल में रखकर गली – मोहल्लों / कॉलोनियों में प्रातः 07.00 से दोपहर 12.00 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी । नगरीय क्षेत्रों की सीमा से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबा / रेस्टोरेंट को केवल टेकअवे ( Take away ) हेतु रात्रि 10.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी ।
देखें आदेश