रायपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की अवधि तक उच्च न्यायालय बिलासपुर में सामान्य काम-काज स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश के दिशानिर्देश अनुसार सिर्फ अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई की जा सकती है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) श्री योगेश पारिख के द्वारा 19 अप्रैल 2021 को जारी सूचना के अनुसार लाकडाउन की अवधि तक उच्च न्यायालय के दैनिक सामान्य कामकाज को स्थगित करते हुए केवल अति महत्वपूर्ण मामलों को मुख्य न्यायाधिपति के दिशानिर्देश के अनुरूप सुनवाई की जाएगी। उक्त अवधि में आवश्यक कार्य हेतु रोटेशनल पद्धति से आवश्यकतानुसार न्यूनतम कर्मचारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए जा सकते हैं। लॉकडाउन की अवधि में उच्च न्यायालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी ‘वर्क फ्रोम होम’ के अंतर्गत विभाग प्रमुख के निर्देश पर स्वयं की त्वरित रूप से उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे एवं किसी भी स्थिति में बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय से बाहर नही जाएंगे। किसी अवस्था में यदि जिलाधीश बिलासपुर के द्वारा लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई जाती है तो इस व्यवस्था को आगे बढ़ा दिया जाएगा, अन्यथा लॉक डाउन समाप्ति पर उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेशनुसार आदेशित व्यवस्था ही पुनः कार्यशील मानी जाएगी।