Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: BIG NEWS : कोरोना मामले पर हाईकोर्ट ने दी दखल… सरकार को दिया यह निर्देश… पढ़िए पूरी खबर
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand NewsBreaking NewsCorona Casesछत्तीसगढ़बिलासपुर

BIG NEWS : कोरोना मामले पर हाईकोर्ट ने दी दखल… सरकार को दिया यह निर्देश… पढ़िए पूरी खबर

Desk
Last updated: 2021/04/26 at 1:46 PM
Desk
Share
3 Min Read
SHARE

ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण और मरीजों की मौत को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। सरकार की तमाम दलीलों के बाद आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑक्सीजन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इसकी कमी से किसी मरीज की मौत न हो। चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की बेंच में हो रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि उद्योगपतियों से सरकार सामंजस्य बनाए, जिससे ऑक्सीजन और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद मिले।

Contents
READ ALSO  : BIG NEWS : छग के युवाओं को मुफ्त लगेगा कोरोना वैक्सीन… सीजीओए महासचिव होरा ने… सीएम बघेल के फैसले का किया स्वागतREAD ALSO  : पूर्व पीएम राजीव गांधी को… कभी खिलाया था कंद-मूल… हुई कोरोना पाॅजिटिव तो… सीएम बघेल ने ली सुध
- Advertisement -

जिलों के सीएमएचओ को यह निर्देश

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी की हस्तक्षेप याचिका पर कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड होने में देरी हो रही है। ऐसे में सरकार व्यवस्था करे कि मरीज को उसकी रिपोर्ट 24 घंटे में भेजी जा सके। कोर्ट ने ऑक्सीजन, एंटीजन, आरटी-पीसीआर व दूसरे जांच की दर निर्धारित करने के भी आदेश दिए। वहीं मरीज को बेड उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय व्यवस्था बनाने को कहा, जिससे हर जिले के सीएमएचओ आपस में जुड़ सकें।

- Advertisement -

READ ALSO  : BIG NEWS : छग के युवाओं को मुफ्त लगेगा कोरोना वैक्सीन… सीजीओए महासचिव होरा ने… सीएम बघेल के फैसले का किया स्वागत

केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी

- Advertisement -

याचिकाकर्ता की मुख्य मांग रेलवे की ओर से ट्रेन के 111 कोच में बनाए गए 400 बेड की मांग थी। इस पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य और रेलवे की बैठक हो गई है। राज्य को अभी इन कोच की जरूरत नहीं है। जब आवश्यकता होगी, तब रेलवे को राज्य के नोडल अधिकारी अपनी जरूरत के हिसाब से प्रतिवेदन देंगे। इसके बाद रेलवे बेड की व्यवस्था करेगा। दूसरी ओर कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोरोना से संबंधित जरूरी सामग्री राज्य सरकार के प्रतिवेदन पर केंद्र सरकार मुहैया कराएगी।

READ ALSO  : पूर्व पीएम राजीव गांधी को… कभी खिलाया था कंद-मूल… हुई कोरोना पाॅजिटिव तो… सीएम बघेल ने ली सुध

महामारी रोकने कलेक्टर निर्णय लें

हाईकोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को महामारी अधिनियम के तहत पूरी शक्ति मिली हुई है। वे महामारी रोकने के लिए महामारी अधिनियम 2005 व 2020 के तहत निर्णय लें। जेल में बंद कैदियों को छोड़ने के लिए स्थानीय विचारण कोर्ट में आवेदन दिया जा सकता है‌। कोर्ट ने सभी विषयों पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है। पक्षकारों की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, ।ैळ रमाकांत मिश्रा, न्यायमित्र प्रफुल्ल एन भारत, संदीप दुबे, सुदीप श्रीवास्तव, अभिषेक सिन्हा, पलाश तिवारी, गौतम खेत्रपाल, आशीष श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article छत्तीसगढ़ : जिले के ASI की मौत, कोरोना से थे पीड़ित…
Next Article क्राइम :रायपुर के इस इलाके में घरेलू विवाद से परेशान पत्नी पहुँची थाने, दर्ज कराई शिकायत…
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG NEWS : घर में लगी भीषण आग, जिंदा जलने से बुजुर्ग की मौत
छत्तीसगढ़ दुर्ग May 18, 2025
CG NEWS: पुलिस अधीक्षक ने थाना भखारा का किया गया आकस्मिक निरीक्षण
Grand News छत्तीसगढ़ May 18, 2025
CG NEWS: गोदड़ी वाला धाम में आगामी 7 जून को अम्मा चोले वाली का बरसी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा
Grand News छत्तीसगढ़ May 18, 2025
CG NEWS: नगर निगम छुट्टी में भी कर रहा निर्माण कार्य, निजी जमीन पर भवन निर्माण को लेकर विवाद गहराया
Grand News छत्तीसगढ़ May 18, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?