धमतरी जिले में बढ़ते संक्रमण और लगातार हो रही मौतों को देखते हुए कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने लॉकडाउन के नियमों में संशोधन किया है। इस आदेश में होम डिलीवरी को प्राथमिकता दिया गया है। नए आदेश में अनिवार्य सेवा की दुकानें सुबह 8 से 10 खुलेगी पर दुकान में न बेचकर डिलवरी देना होगा। 10 से 6 बजे तक आधा शटर खोलकर बिक्री की जा सकेगी। अनिवार्य सेवा की थोक दुकानें सिर्फ सुबह 8 से 10 खुलेगी, जिसमें चिल्हर व्यपारियों को बस बिक्री करना होगा।