जांजगीर चांपा । जांजगीर पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने आदेश जारी किया है। जांजगीर एसपी पारुल माथुर ने आदेश जारी करते हुए प्रधान आरक्षक और दो आरक्षको को निलंबित कर दिया है। आरक्षक रामचरण ठाकुर पर थाना प्रभारी मुलमुला से हाथापाई एवं गाली-गलौच का आरोप है। वहीं प्रधान आरक्षक जितेन्द्र सिंह परिहार एवं आरक्षक ईश्वरी राठौर थाना चांपा पर भी प्रार्थी से मारपीट एवं गाली-गलौच का आरोप है।
थाना चांपा के प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक निलंबित
एसपी ने आदेश में कहा है कि प्रधान आरक्षक क्रमांक 326 जितेन्द्र सिंह परिहार एवं आरक्षक क्रमांक 836 ईश्वरी राठौर थाना चांपा द्वारा प्रार्थी रविशंकर पटवा निवासी चांपा से मारपीट एवं गाली-गलौच कर पुलिस की छवि धूमिल करने के फलस्वरूप प्रधान आरक्षक क्रमांक 326 जितेन्द्र सिंह परिहार एवं आरक्षक क्रमांक 836 ईश्वरी राठौर थाना चांपा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय रक्षित केन्द्र जांजगीर-चांपा रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते प्राप्त होते रहेंगे।
थाना प्रभारी मुलमुला से हाथापाई एवं गाली-गलौच करने वाला आरक्षक निलंबित
एसपी ने आदेश में कहा है की आरक्षक क्रमांक 896 रामचरण ठाकुर थाना मुलमुला द्वारा दिनांक 29.04.2021 को निरीक्षक उमेश साहू थाना प्रभारी मुलमुला से हाथापाई एवं गाली-गलौच कर कर्तव्य के प्रति घोर अनुशासनहीनता एवं अभद्र आचरण प्रदर्शित करने के फलस्वरूप आरक्षक क्रमांक 896 रामचरण ठाकुर थाना मुलमुला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय रक्षित केन्द्र जांजगीर-चांपा रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते प्राप्त होते रहेंगे