दुर्ग। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मिली अनुमति के बाद दुर्ग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 7 निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के लिए एंटीजन टेस्ट की अनुमति दी है। इसे अब जिलेवासियों को राहत मिलेगी। इन सभी अस्पतालों को भारत सरकार आईसीएमआर और छत्तीसगढ़ शासन से निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
सीएमएचओ डॉ. गंभीर सिंह ठाकुर ने छ.ग. राज्य में कोविड -19 संक्रमण के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिले के नर्सिंग होम एक्ट में पजीकृत निजी अस्पताल और पैथों लैब संचालक, जिसका विवरण निम्नुसार है को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार निम्नलिखित शतों के अध्याधीन रैपिड एण्टीजन विधि से कोविड -19 जांच की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त दी है।
अनुमति पाने वाले अस्पताल में मित्तल हॉस्पिटल भिलाई, हाइटेक सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल भिलाई स्पर्श मल्टी स्पेशियालिटी, सुविधा हॉस्पिटल जामुल, सिटी केयर हॉस्पिटल भिलाई 3, बीएम शाह हॉस्पिटल राम नगर सुपेला भिलाई, जीवनदायनी हॉस्पिटल, शामिल है।
अस्पतालों द्वारा इनफेक्शन प्रीवेंशन एवं कंट्रोल हेतु भारत सरकार, आईसीएमआर छत्तीसढ राज्य द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना होगा । लैब द्वारा राज्य के बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
कोविड 19 के जॉच हेतु सैम्पल जॉच सिर्फ आईसीएमआर एवं छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा इंगित वर्गों में ही किया जा सकेगा। कोविड 19 की जॉच हेतु शुल्क राज्य द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही लिया जा सकेगा।
लैब द्वारा दैनिक सैम्पल जॉच की रिपोर्टिंग निर्धारित प्रपत्र में राज्य एवं जिला सर्वेलेंस ईकाई को शाम 6 बजे तक देना अनिवार्य होगा। पॉजिटीव मरीजों की जानकारी तत्काल एवं निगेटिव मरीजों की एन्ट्री 24 घंटे के भीतर आईसीएमआर पोर्टल में अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।