गरियाबंद ।मैनपुर विकाशखण्ड मुख्यालय स्थित एक निजी पेट्रोल पंप द्वारा कलेक्टर द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन एवं छ0ग0 मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल ( अनुज्ञापन तथा नियंत्रण ) आदेश 1980 एवं इसी आदेश के तहत जारी अनुज्ञप्ति आदेश के शर्त क्रमांक 7 एवं 8 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर आज मैनपुर स्थित एक निजी पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। कलेक्टर श्री निलेश क्षीरसागर के निर्देश में एवं अनुविभागीय अधिकारी सूरज साहू के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी रविशंकर कोमरा एवं रीतू मौर्य,खाद्य निरीक्षक गरियाबंद द्वारा पेट्रोल पंप को आगामी आदेश तक सील किये जाने की कार्यवाही की गई है।