नई दिल्ली। पब्लिक सेक्टर के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) ने क्लेम सेटलमेंट से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभिन्न तरह की प्रक्रियाओं में छूट देने का ऐलान किया है। LIC ने कहा है कि ग्राहकों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में अस्पताल में किसी की मौत होने पर डेथ क्लेम के लिए म्युनिसिपल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के स्थान पर एलआईसी ने कुछ अन्य दस्तावेजों को वैकल्पिक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। हालांकि, अन्य मामलों में पूर्व की तरह म्युनिसिपल डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी।
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को लेकर भी फैसला
कैपिटल वापस प्राप्त करने के विकल्प वाले एन्यूटीज में 31.10.21 तक ड्यू एन्यूटीज के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अनिवार्यता में छूट दी गई है। अन्य मामलों में इंश्योरेंस कंपनी ईमेल के जरिए जमा किए गए जीवन प्रमाण पत्र को स्वीकार करेगा।
एलआईसी ने पॉलिसी होल्डर्स को मेच्योरिटी/ सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम सेटलमेंट के लिए किसी भी नजदीकी एलआईसी कार्यालय में डॉक्युमेंट जमा करने की छूट दी है। कोरोनावायरस महामारी की वजह से पॉलिसीहोल्डर को क्लेम सेटलमेंट के लिए सर्विस ब्रांच में डॉक्युमेंट जमा करने में हो रही परेशानी को देखते हुए यह निर्णय किया गया है।
LIC ने क्लेम के जल्द निपटान के लिए अपने कस्टमर पोर्टल के जरिए ग्राहकों को ऑनलाइन एनईएफटी रिकॉर्ड क्रिएट करने और जमा करने की सुविधा दी है।
10 मई से LIC में होंगे सिर्फ पांच दिन काम
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने कहा है कि 10 मई से LIC के दफ्तरों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 05:30 बजे तक कामकाज होगा। सरकार द्वारा 15 अप्रैल, 2021 को जारी अधिसूचना के आलोक में LIC के कामकाजी सप्ताह में ये बदलाव किया गया है।
इन सुविधाएं के लिए LIC की वेबसाइट पर जाएं
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