रायपुर। कोरोना से बचाव के लिए सभी वर्ग को टीका लगाने हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। एक तिहाई अनुपात में वैक्सीन करने के लिए अंत्योदय, BPL तथा APL के लिए अलग अलग सेंटर बनाये जाएंगे। उच्च न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य शासन द्वारा गरीबों के लिए जाहिर की गई चिंता को जायज मानते हुए कहा कि वरिष्ठ सचिव समिति शीघ्र ही इस संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करें। उसके बाद प्रकरण की अगली सुनवाई की जाएगीं।
साथ ही उच्च न्यायालय ने कोविड 19 की भयावहता को देखते हुए कहा कि वरिष्ठ सचिव समिति की अनुशंसा आने में वक्त लगने की संभावना को देखते हुए, राज्य के अंत्योदय, BPL और APL श्रेणी के 18 से 44 वर्ष के हितग्राहियों का एक तिहाई के अनुपात में टीकाकरण किया जाए। यह उच्च न्यायालय का अन्तरिम आदेश है।
वही इससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को 4 मई 2021 को निर्देश दिए थे कि राज्य शासन, 18-44 वर्ष आयु वर्ग के अंत्योदय, BPL और APL हितग्राहियों के वैक्सीनेशन के लिए अनुपात निर्धारित करें। बता दे राज्य शासन को इस श्रेणी के टीकाकरण के लिए केवल 1.50 लाख वैक्सीन के डोज प्राप्त हुए हैं।
इसके साथ ही राज्य शासन ने इस आदेश के परिपालन में निर्णय लिया है कि अंत्योदय, BPL और APL श्रेणी के इस वर्ग के आयु समूहों के लिए जिलों में अलग-अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के लिए निर्धारित केन्द्रों में हितग्राहियों को निर्धारित आई.डी./दस्तावेज के साथ राशन कार्ड भी दिखाना होगा, जबकि एपीएल श्रेणी के निर्धारित केन्द्र में निर्धारित आई.डी., आाधार कार्ड, पेन कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा, इसके लिए राशन कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी।