बीजापुर ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत नैमेड़ में नाॅवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि के मद्देनजर ग्राम पंचायत नैमेड़ को पूर्णतः कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस आदेश के तहत् ग्राम पंचायत नैमेड़ क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वहीं ग्रामवासियों के अपने घरोें के अहाते से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त प्रतिप्रेक्ष्य में इंसीडेन्ट कमांडर एवं एसडीएम बीजापुर श्री देवेश ध्रुव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बीजापुर के 4 मई 2021 को जारी आदेश क्रमांक 1021 के साथ ही इस आदेश के तहत् पूर्णतः कन्टेनमेंट जोन ग्राम पंचायत नैमेड़ क्षेत्र में 8 मई 2021 को प्रातः 6 बजे से 21 मई 2021 को प्रातः 6 बजे तक सम्पूर्ण गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। प्रतिबंधित अवधि में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील रहेगा। कंटेनमेंट जोन में प्रभारी अधिकारी के द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावेगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणवश लोगों को घर के अहाते से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी। उक्त क्षेत्र की सभी दुकानें तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानें पूर्णतः बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य की निगरानी सहित सैम्पल, जांच इत्यादि सुनिश्चित किया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन में केवल एक प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग का कार्य लोक निर्माण विभाग, सैनेटाइजिंग का कार्य सीईओ जनपद पंचायत और नगरसेना, एक्टिव सर्विलांस का कार्य सीईओ जनपद पंचायत एवं बीईओ बीजापुर, बाॅयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य हाॅस्पिटल सलाहकार बीजापुर तथा स्वास्थ्य टीम को एसओपी के अनुसार दवाई, मास्क, पीपीई किट इत्यादि की उपलब्धता सम्बन्धी कार्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर के द्वारा सम्पादित की जावेगी। वहीं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सीईओ जनपद पंचायत बीजापुर तथा कन्टेनमेंट जोन को सील करने सहित कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था एसडीओपी बीजापुर के द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। उक्त सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ समस्त कार्यों का निर्वहन करेंगे। यह आदेश 8 मई को प्रातः 6 बजे से 21 मई को प्रातः 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा।