कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस कप्तान के साथ IG और कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में 31 मई 2021 तक लॉकडाउन लगाएं। यही नही इस लॉकडाउन में कुछ दुकानों को समय के मुताबिक खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
- स्थापित बाजार दैनिक आधार पर खोले जा सकते हैं, लेकिन ऑड-ईवन नंबर की दुकानें वैकल्पिक दिनों में खुल सकती हैं, या वैकल्पिक रूप से सप्ताह में 6 दिन, वैकल्पिक दिनों में सड़क के दोनों ओर दुकानें खोली जा सकती हैं। कोई भी जिला ज़ोन-आधारित दुकानों को खोलने या बंद करने को लागू नहीं करेगा। एसपी स्थानीय व्यापारी संघों के परामर्श से तौर-तरीके तय करेंगे।
- थोक अनाज की दुकानों को शाम 5.00 बजे तक अनुमति दी जाएगी।
- ई-कॉमर्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट।
- होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति रात 10 बजे तक दी जाएगी। रात 9 बजे तक भोजन का ऑर्डर लिया जा सकता है।
- माल, माल, थोक सब्जियों और फलों की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी समय 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच की जा सकती है। जिला प्रशासन स्थानीय समय तय कर सकता है, लेकिन सुबह छह बजे के बाद कभी नहीं।
- प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, एसी, कूलर जैसी स्थानीय व्यक्तिगत और निर्माण संबंधी दुकानें सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
इन्हे नहीं खोला जाएगा
- सभी मंडी और सब्जी बाजार (रायपुर में शास्त्री मार्केट जैसे बड़े बाजार) जनता के लिए नहीं खुलेंगे। (सब्जी की थोक व्यापार)
- होटल और रेस्तरां (केवल होम डिलीवरी की अनुमति है)।
- मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम।
- मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य सामान्य स्थान।
- समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल।
- उपरोक्त सभी बी 7 को छोड़कर सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, सार्वजनिक विरोध निषिद्ध रहेंगे।
- कोचिंग कक्षाएं।
- स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), छात्रावास (केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को छोड़कर)। परीक्षा की अनुमति सरकार के अनुसार दी जा सकती है। तटरक्षक के आदेश।
- शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी (केवल ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी)
- तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, अन्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे पर्यटक स्थल 31.05.2021 तक बंद रहेंगे।
- पान ठेला, गोलगप्पे ठेले, और इसी तरह के मोबाइल भोजनालय, चौपाटी, ठेला और सड़क के किनारे छोटी भोजनालय की दुकानों की अनुमति नहीं है
- सैलून/स्पा
- सरकार में जनता की आवाजाही या उपस्थिति। विशिष्ट आदेशों को छोड़कर कार्यालय। (रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए अपवाद जो खोले जाएंगे)।
सभी दुकानें और प्रतिष्ठान प्रत्येक कार्यदिवस को शाम 5.00 बजे के बाद बंद रहेंगे, रविवार को छोड़कर, और अगले कार्य दिवस पर खोलने के अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुसार खुलेंगे
ऊपर बी 4 और बी 5 को छोड़कर, रात 5.00 बजे से रात 6.00 बजे तक पूर्ण प्रवर्तन रहेगा।
रविवार को पूर्ण लॉकडाउन
हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केवल पेट्रोल पंप, अस्पताल चिकित्सा प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पीडीएस दुकानें, दूध की होम डिलीवरी, पालतू जानवरों की दुकानें, एलपीजी, समाचार पत्र और फलों, सब्जियों और अन्य अनुमत सामानों की होम डिलीवरी और रविवार को सेवाओं की अनुमति दी जाएगी।
हालांकि, राज्य-व्यापी एकरूपता के हितों में, यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि कोई भी जिला ऊपर उल्लेखित की तुलना में अधिक छूट की अनुमति नहीं देगा। उपरोक्त 31 मई, 2021 तक लागू होगा।
सरकार ने इन नियमों का पालन के लिए राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को तत्काल निर्देश जारी करने के निर्देश दिए है ।