कोरबा। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कोरबा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है ।
उपरोक्त दर्शित अवधि में कोरबा जिले की सभी सीमाए पूर्णत सील रहेगी । उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल , मेडिकल स्टोर्स , क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी । मेडिकल स्टोर्स संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे ।
कृषि क्षेत्र में बीज , उर्वरक , कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान / गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय / मरम्मत हेतु दुकानों को प्रातः 9.00 बजे से अपरान्ह 300 बजे तक खुलने की अनुमति होगी । 5 . एकल किराना दुकान / डेली निड्स / प्रोविजन स्टोर्स , अण्डा , पोल्ट्री , मटन , मछली की दुकानें प्रात : 9.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक खुले रहेंगे ।
दुकानों के प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर एवं मॉस्क की व्यवस्था रखना होगा तथा बिना मॉस्क प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा । दुकान के संचालक / कर्मचारी भी अनिवार्यतः मॉस्क पहनेंगे तथा सोशल डिस्टिसिंग ( 6 फीट की दूरी ) रखते हुए सीमित संख्या में ग्राहकों का प्रवेश करायेंगे । दुकान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग करायेंगे । उक्त शर्तो के उल्लंघन पर निरीक्षण दल द्वारा अर्थद्रा के अतिरिक्त पंचनामा कर दुकान सील करने की भी कार्यवाही की जा सकेगी।।