रायपुर। राजधानी रायपुर में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बीते चौथे दौर के लॉकडाउन 17 मई सुबह 6 बजे समाप्त हो जाएगा। जिसको देखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ.एस भारतीदासन लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी लॉकडाउन में जिले में अतिरिक्त छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस अवधि में सभी स्थापित मार्केट भी खुल सकेंगे, ऑड औऱ इवन फार्मूले पर दुकान खुलेंगे, ई-कॉमार्स को शाम 5 बजे तक डिलीवरी की छूट दी गई है। दुध वितरण सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7.30 बजे तक होंगे। थोक दुकानों को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही सब्जी थोक बाजारों को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक संचालित किए जाएंगे।
कलेक्टर के नए गाइडलाइन के अनुसार सभी पान ठेला, चाट, चौपाटी, गुपचुप व फास्टफूड इत्यादि पूर्णत बंद रहेंगे। होटल व रेस्टोरेंट से 6 बजे से रात 10 बजे होम डिलीवरी कर सकेंगे। शॉपिंग माल, शराब दुकान, स्कूल कॉलेज व धार्मिक आयोजनों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है।
निर्देशों का उल्लंघन करने पर 30 दिनों के लिए सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
जानिए क्या बंद और क्या खुलेगा-
- सभी सुपर बाजार, मॉल, शोरूम मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद होंगे.
- समस्त शराब दुकानें बंद होंगे, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी.
- सभी पार्क, रिजॉर्ट, धार्मिक सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल भी बंद होंगे.
- 50% स्टाफ रोटेशन के साथ अति आवश्यक प्रयोजन के लिए कार्यालय खोले जाएंगे.
- उप पंजीयन कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित टोकन व ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे.
- सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन पर प्रतिबंध
- विवाह एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम हेतु 10 व्यक्तियों की अधिकतम संख्या मान्य होगी.
- सब्जी बाजार बंद होंगे लेकिन माल आपूर्ति के लिए फल एवं सब्जी थोक बाजार रात्रि 12:00 से सुबह 6:00 बजे तक संचालित होंगे.
- सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होटल रेस्टोरेंट के माध्यम से ऑनलाइन डिलीवरी हो सकेंगे.
- लोक सेवा केंद्र व चॉइस सेंटर 5 बजे तक खोले जाएंगे.
- अमेजॉन, फ्लिपकार्ट द्वारा भी 5 बजे तक की जा डिलीवरी सकेगी.
- निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकांने रविवार को छोड़कर शेष सभी दिनों में 5 बजे तक खोली जाएंगी.
रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन
रविवार को केवल अस्पताल, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य की दुकान एलपीजी, पेट शॉप, न्यूज़पेपर दूध फल सब्जी तथा अनुमति प्राप्त दुकानों की होम डिलीवरी की अनुमति होगी. शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया. इस दौरान अनुमति प्राप्त गतिविधियों, आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा.
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