बंगाल सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राज्य में 16 से 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने की शनिवार को घोषणा की। मुख्य सचिव ए. बंदोपाध्याय ने कहा, हम महामारी को फैलने से रोकने के लिए रविवार को सुबह छह बजे से 30 मई की शाम छह बजे तक सख्त कदम उठा रहे हैं। ये लॉकडाउन कल यानी 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू किया गया है। आईए जानते हैं इस दौरान क्या खुला और क्या बंद रहेगा।
सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे
सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑफिस काम करेंगे, चाय बागान में 50 प्रतिशत, जूट मिलों में 30त्न उपस्थिति के साथ होगा काम
सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे, वर्क फ्रम होम की अनुमति है, एटीएम और बैंक 10 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे
सभी स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, बार, जिम और मनोरंजन से जुड़े स्थल पूरी तरह बंद रखने के आदेश
सुबह 7 बजे से 10 बजे तक किराना दुकान, खुदरा बाजार खुले रहेंगे
शापिंग मॉल, रेस्तरां, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे
बस-मेट्रो सभी पूरी तरह से बंद रहेंगी
अंतरराज्यीय बस सेवा भी पूरी तरह बंद रहेगी
मिठाई और मीट की दुकान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी
राजनीतिक और धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह पाबंदी है
विवाह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 की उपस्थिति की सीमा, रात 9 बजे के बाद आपातकालीन सेवा छोड़ सभी बंद रहेगा
मेडिकल से जुड़े उद्योग छोड़कर सब बंद रहेंगे, ई-कॉमर्स सेवाएं चालू रहेंगीऑप्टिकल की दुकानों को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति