रायपुर। राजधानी रायपुर में चौथा लॉकडाउन 17 मई सोमवार को खत्म हो जाएगा। लेकिन 31 मई तक फिर से लॉक हो जाएगा। हालांकि पांचवें लॉकडाउन में गोलबाजार, मालवीय रोड, सदरबाजार, कपड़ा मार्केट, एमजी रोड समेत सभी प्रमुख बाजार 37 दिन बाद खोले जा रहे हैं।
ऑड एंड इवन फार्मूला से खुलेंगे दुकान
दुकानें खोलने के लिए पहली बार शहर में ऑड एंड इवन (सम-विषम) फार्मूला आजमाया जाएगा, लेकिन कारोबारी संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। कारोबारी सभी दुकानें एक ही समय में खोलने की मांग पर अड़े हैं। कुछ कारोबारी संगठन मुख्यमंत्री से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे।
कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने बताया कि राजधानी में पहले की तरह नाइट कर्फ्यू और संडे को टोटल लॉकडाउन का नियम लागू रहेगा। छूट के दौरान भी शाम 5 बजे के बाद आम लोग बिना कारण बाहर नहीं निकल सकेंगे। केवल वही काम होंगे जिनकी अनुमति प्रशासन ने दी है।
पाबंदी शुरू होने के बाद बाहर निकलने वालों को जांच के दौरान दस्तावेज दिखाने होंगे कि वे क्यों बाहर निकले हैं। पांचवें लॉकडाउन में लगभग सभी दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। इस बार थोक अनाज, आलू, प्याज दुकानों को भी खोल दिया गया है। थोक बाजारों में लोडिंग-अनलोडिंग का समय पहले से बढ़ा दिया गया है।
अब थोक बाजारों में लोडिंग-अनलोडिंग का काम रात 10 से सुबह 6 और फल- सब्जी थोक बाजार में रात 12 से सुबह 6 तक होगा। होटल-रेस्टोरेंट बंद जरूर रहेंगे लेकिन ऑनलाइन एप के साथ ही आम लोगों को भी पार्सल देंगे। इसका समय भी रात 9 और 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। शासकीय दफ्तरों के साथ बैंकों में भी जरूरी काम शुरू जा जाएगा।
शहर के इन 11 बड़े बाजारों को शर्तों के साथ खोला जाएगा
मालवीय रोड, गोलबाजार, बंजारी मार्केट, सदरबाजार और एमजी रोड की दुकानों के अलावा रविभवन, लाल गंगा शॉपिंग मॉल, जयराम कांप्लेक्स व पंडरी कपड़ा मार्केट में ऑड एंड इवन फार्मूले से दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा बूढ़ातालाब से लाखे नगर रोड, गुढियारी बाजार में भी फार्मूला लागू होगा। इन बाजारों के अलावा बाकी इलाकों की दुकानें बंद रहेगी।
इन बाजारों में व्यवस्था देखने के बाद ही बाकी बाजार की दुकानों को इसी नियम के तहत खोला जाएगा। इन बाजारों में अव्यवस्था फैली तो इस नियम को भी बदला जा सकता है। इसके लिए सभी बाजारों के व्यापारी संघों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नियम के खिलाफ दुकानें खुली तो 30 दिन के लिए सील कर दी जाएंगी।
ये फिलहाल बंद ही रहेंगे
सभी सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, शॉपिंग मॉल।
मैरिज हॉल, स्वीमिंग पूल, क्लब, सिनेमा, सेलून, जिम,स्पा।
शराब दुकानें-बार लेकिन ऑनलाइन होम डिलीवरी होगी।
पार्क, रिसॉर्ट, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, पर्यटन केंद्र।
तेलीबांधा मरीन ड्राइव, बूढ़ातालाब और जंगल सफारी।
सरकारी कार्यालयों में आम लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
स्कूल-कॉलेज, कोचिंग क्लासेस समेत शैक्षणिक गतिविधियां।
सभा, जुलूस, धरना, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन।
पान-चाय ठेले, चौपाटी, चाट, गुपचुप, फास्ट-फूड के ठेले।
होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, ऑनलाइन आर्डर पर पार्सल देंगे।
व्यापारी पूरा मार्केट एक साथ खोलने की मांग पर अड़े