नई दिल्ली। भारत सरकार ने एक बार फिर चालान से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के आने के बाद 4 साल के बच्चों को भी एक सवारी माना जाएगा। अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाकिल, एक्टिवा पर अपने बच्चे और बीवी के साथ बाहर जा रहे हैं तो आपका चालान कट सकता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है तो आपको बाइक पर संभल कर निकलने की जरूरत है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट में स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी माना जाएगा। नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके साथ ही अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते है तो आपको पहली बार में 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और दूसरी बार ऐसी गलती करने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।