लखनऊ। कोरोना (COVID-19) के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए नया आदेश जारी कर दिया है. सरकार के निर्देश के मुताबिक अब बंद अथवा खुले स्थानों पर समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी. कार्यक्रम के दौरान सारे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करना होगा. नियमों का पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर होगी. नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, समारोह में बैठक की समूचित व्यवस्था होनी चाहिए. बैठक व्यवस्था में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा. समारोह स्थल पर सैनिटाइजेशन और साफ-सफाई की जिम्मेदारी भी आयोजकों की ही होगी।
देखें आदेश
कम हो रहे मामले
यूपी में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है. प्रदेश में बीते 18 दिन से कोरोना वायरस संक्रमण के नए केस मिलने की संख्या में काफी गिरावट आई है. मंगलवार को प्रदेश में 24 घंटे में 8737 नए संक्रमित केस मिले हैं, जबकि 255 लोगों की मौत हो गई है. अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस की रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है।
कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संमक्रण पर सरकार ने अंकुश लगाया है. बीते 24 घंटे में 8737 ही नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 30 अप्रैल तक यह संख्या 30 हजार से ऊपर रहती थी. प्रदेश में एक्टिव केस में भी 56 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि रिकवरी दर 90.60 प्रतिशत हो गई है. कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में बीते 24 घंटे में 255 लोगों की मौत हो गई है. अब पॉजिटिविटी दर 3.2 प्रतिशत हो गई है. यह संख्या 24 अप्रैल, 2021 को संसूचित 38 हजार मामलों से लगभग 29 हजार कम है।