रायपुर। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने नयी गाइडलाइन जारी की है। राज्य सरकार ने 72 घंटे के भीतर की RTPCR टेस्ट निगेटिव रहने की आनिवार्यता तो खत्म कर दी है, लेकिन साथ ही ये शर्त जोड़ दी है कि यात्रियों को या तो 96 घंटे भीतर के RTPCR टेस्ट निगेटिव दिखाने होंगे, या वैक्सीन के दोनों डोज लेने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है हवाई सफर पर अन्य राज्यों से बिना RTPCR टेस्ट के ना आने की अनिवार्यता अब खत्म हो गयी है। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि जिस भी यात्री के पास 96 घंटे के भीतर की RTPCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी या वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा, उन्हें ही राज्य के भीतर आने की व कहीं जाने की अनुमति होगी।
अगर किसी हवाई यात्री के पास RTPCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होगी, तो उनकी कोविड टेस्ट एयरपोर्ट पर ही होगी और रिपोर्ट आने तक यात्रियों को खुद को होम आइसोलेशन में रहना होगा। इस बाबत रायपुर, बिलासपुर व जगदलपुर एयरपोर्ट को निर्देश जारी कर दिया गया है।
वहीं ट्रेन व सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की RTPCR जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों लगे होने का प्रमाण पत्र होगा, उन्हें ही राज्य के भीतर रेलवे स्टेशन व बोर्डर चेक पोस्ट से कहीं जाने की अनुमति होगी। ये निर्देश कल से ही लागू हो जायेंगे।