कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, राजस्थान में अब ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जिनकी सजा 3 साल से कम हो सकती है और जिनके मामले प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के पास विचाराधीन हैं। बता दें कि राजस्थान पुलिस ने यह कदम जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उठाया।
एडीजी क्राइम ने दिया यह आदेश
राजस्थान पुलिस के लिए यह आदेश एडीजी क्राइम रवि प्रकाश की ओर से जारी किया गया। इसमें पुलिसकर्मियों से साफ-साफ कहा गया है कि वे ऐसे अपराधियों को किसी भी स्थिति में गिरफ्तार न करें, जिन्हें तीन साल से कम सजा मिल सकती है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, यह आदेश 17 जुलाई तक लागू रहेगा।