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BIG BREAKING : छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, इन दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन

Poonam Shukla
Last updated: 2021/05/22 at 10:39 PM
Poonam Shukla
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2 Min Read
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रायपुर। राज्य में ब्लैक फंगस (Mucormycosis) को नोटिफिएबल डिसीज घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग (HEALTH DEPARTMENT ) द्वारा आज इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (शासकीय और निजी) को ब्लैक फंगस (Mucormycosis) की स्क्रिनिंग, पहचान, प्रबंधन के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य शासन/ आई.सी.एम.आर./ भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर जारी संशोधित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।ALSO READ : बिग ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं की परीक्षा की नई गाइडलाइन जारी, जानिये परीक्षार्थी किस तरह देंगे एग्जामराज्य के सभी स्वास्थ्य प्रदाताओं को ब्लैक फंगस (Mucormycosis) के संदेहास्पद या पुष्टिकृत प्रत्येक प्रकरण को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। इसके तहत कोई भी व्यक्ति/संस्था द्वारा ब्लैक फंगस (Mucormycosis) के लिए किसी भी प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या अन्य प्रकार के मीडिया का उपयोग, स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस नियम की अवज्ञा करने पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 (45) की धारा 188 के तहत दण्डनीय उपराध माना जाएगा| यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी एवं आगामी एक वर्ष तक वैध रहेगी। ALSO READ : ब्रेकिंग न्यूज़ : कल नहीं होगा बीजेपी का थानों में निर्धारित गिरफ्तारी कार्यक्रम, जाने क्या है वजह 

रायपुर। राज्य में ब्लैक फंगस (Mucormycosis) को नोटिफिएबल डिसीज घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग (HEALTH DEPARTMENT ) द्वारा आज इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (शासकीय और निजी) को ब्लैक फंगस (Mucormycosis) की स्क्रिनिंग, पहचान, प्रबंधन के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य शासन/ आई.सी.एम.आर./ भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर जारी संशोधित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

ALSO READ : बिग ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं की परीक्षा की नई गाइडलाइन जारी, जानिये परीक्षार्थी किस तरह देंगे एग्जाम

राज्य के सभी स्वास्थ्य प्रदाताओं को ब्लैक फंगस (Mucormycosis) के संदेहास्पद या पुष्टिकृत प्रत्येक प्रकरण को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। इसके तहत कोई भी व्यक्ति/संस्था द्वारा ब्लैक फंगस (Mucormycosis) के लिए किसी भी प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या अन्य प्रकार के मीडिया का उपयोग, स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस नियम की अवज्ञा करने पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 (45) की धारा 188 के तहत दण्डनीय उपराध माना जाएगा| यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी एवं आगामी एक वर्ष तक वैध रहेगी।

ALSO READ : ब्रेकिंग न्यूज़ : कल नहीं होगा बीजेपी का थानों में निर्धारित गिरफ्तारी कार्यक्रम, जाने क्या है वजह 

TAGGED: #छत्तीसगढ़, CG LATEST UPDATE NEWS, CGLATESTNEWSUPDATE, GRAND NEWS, बिग ब्रेकिंग, ब्लैक फंगस महामारी घोषित
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