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गरियाबंद। बाल विवाह रोकथाम हेतु जिले में व्यापक रूप से जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग गरियाबंद द्वारा समाज में जागरुकता का प्रचार- प्रसार किया जा रहा है lडी सी पी सी के त्रैमासिक बैठक में पूर्व में ही कलेक्टर निलेश कुमार क्षीर सागर द्वारा दिए गये निर्देशानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रोकथाम के संबंध में प्रचार -प्रसार/जागरुक किया जा रहा है lबाल विवाह होने के संबंध में दूरभाष से प्राप्त सूचना के आधार पर जगरानी एक्का -जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन एवं अनिल द्विवेदी – जिला बाल संरक्षण अधिकारी के निगरानी में जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम, चाइल्ड लाइन गरियाबंद, छुरा थाना पुलिस और राजिम थाना पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दिनांक 21 मई 2021 को जिले
में 02 बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही की गई lसूचना प्राप्त हुई कि जिले के छुरा विकास खंड अंतर्गत ग्राम -देव गांव में एक नाबालिग़ बालक का 21 मई 2021 को ही बाल विवाह होने जा रहा है l बारात कुछ ही समय में प्रस्थान करने वाली है l गठित संयुक्त टीम द्वारा बाल संरक्षण इकाई से गोपाल सिंह कंवर , सामाजिक कार्यकर्ता, अजीत शुक्ला , आउट रीच वर्कर, चाइल्ड लाइन से महेन्द्र, परियोजना समन्वयक, तुलेस्वर – परामर्शदाता एवं छुरा पुलिस ने प्राप्त निर्देशानुसार बाल विवाह स्थल पर पहुंच कर बालक के अंक सूची से उसका आयु सत्यापन किए l जिसके अनुसार बालक की आयु 19 वर्ष 05 माह पाया गया lदूसरा बाल विवाह होने की सूचना महिला हेल्प लाइन न. 181 एवं चाइल्ड हेल्प लाइन न.1098 दोनों न. से जिला बाल संरक्षण अधिकारी को प्राप्त हुई l जिसमें नाबालिग़ बालिका का बाल विवाह होने जा रहा है कि जानकारी प्राप्त हुई l प्राप्त सूचना अनुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन व जिला बाल संरक्षण अधिकारी के निगरानी में जिला बाल संरक्षण इकाई गरियाबंद से शरद चन्द निषाद विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, चाइल्ड लाइन से धनी राम बरेठ और थाना – राजिम पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21 मई 2021 को बाल विवाह स्थल पर पहुंचकर बालिका के आयु संबंधित दस्तावेज से उसकी आयु सत्यापित की गई l जिसमे बालिका की आयु वर्तमान दिन को 17 वर्ष 05 माह 29 दिन है lजबकि विवाह के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष एवं बालक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिये । निर्धारित आयु से कम आयु में महिला/पुरुष का विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते हैं। जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है ।जिला बाल संरक्षण इकाई टीम द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए बालक उसके माता पिता व परिवार वालों को समझाईस दी कि बालक की आयु 21 वर्ष एवं बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पश्चात् ही विवाह करें। सभी लोग बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईस पर सहमति भी जताई। अग्रिम कार्यवाही के लिये बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत होने के लिये कहा गया l
गरियाबंद। बाल विवाह रोकथाम हेतु जिले में व्यापक रूप से जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग गरियाबंद द्वारा समाज में जागरुकता का प्रचार- प्रसार किया जा रहा है l
डी सी पी सी के त्रैमासिक बैठक में पूर्व में ही कलेक्टर निलेश कुमार क्षीर सागर द्वारा दिए गये निर्देशानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रोकथाम के संबंध में प्रचार -प्रसार/जागरुक किया जा रहा है l
बाल विवाह होने के संबंध में दूरभाष से प्राप्त सूचना के आधार पर जगरानी एक्का -जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन एवं अनिल द्विवेदी – जिला बाल संरक्षण अधिकारी के निगरानी में जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम, चाइल्ड लाइन गरियाबंद, छुरा थाना पुलिस और राजिम थाना पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दिनांक 21 मई 2021 को जिले
में 02 बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही की गई l
में 02 बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही की गई l