कांकेर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिलों में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसी बीच कांकेर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील देने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
बता दें कि जिले में 1 जून सुबह 4 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों को टोकन व्यवस्था के साथ खोलकर हितग्राही / लाभार्थियों को राशन वितरण किया जावेगा। खाद्य विभाग उपरोक्तानुसार खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
किराना दुकान सब्जी दुकान, फल दुकान, डेलीनीड्स, बेकरी, आटा चक्की, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, चिकन, मछली की दुकानों को प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। दूध डेयरी और डेयरी उत्पादन की दुकानों को प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 09:00 बजे एवं सायं 05:00 बजे से 07:00 बजे तक खोलने / वितरण की अनुमति रहेगी ।
ऑटो पार्टस् ऑटो मोबाईल, स्टेशनरी, बुक स्टॉल, कम्प्यूटर शॉप, वाहन मरम्मत, पंचर रिपेरिंग, लॉंड्री सर्विस, ऑप्टिकल शॉप, निर्माण सामग्री विक्रय, हार्डवेयर की दुकानें, मोबाईल शॉप, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीकल्स, सेनटरी, होम एप्लायंज, पेट शॉप, एक्वेरियम, कृषि से संबंधित सभी दुकानें (कीटनाशक दवा रासायनिक खाद, मशीनरी स्पेयर पार्टस् विक्रय एवं मरम्मत) की दुकानें एवं वाहनों के शोरूम (50% कर्मचारियों के साथ प्रातः 08.00 बजे से 01:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी ।
कपड़ा, जूता-चप्पल, फर्नीचर, बर्तन, सराफा, ग्लासेस, फैन्सी, गिफ्ट शॉप, सायकल स्टोर्स, टेलरिंग शॉप की दुकानें प्रातः 08.00 बजे से 01.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर्स, पैथालॉजी लैब, क्लीनिक, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियों को संचालन की अनुमति होगी। गैस एजेंसियां होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। न्यूज पेपर वितरण प्रातः 07.00 बजे से 10.00 तक एवं सायं 05.30 बजे से 08.00 बजे तक अनुमति होगी।